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मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक दुलीचंद निलंबित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 

हनुमानगढ़, 09 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भादरा की मलसीसर ग्राम पंचायत में गड़बड़ी पाए जाने पर दर्ज पुलिस केस के बाद मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री दुलीचंद को निलंबित कर दिया गया है। सहकारी समितियों के उपरजिस्ट्रार श्री दीपक कुक्कड़ ने मलसीसर ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष को श्री दुलीचंद को आगामी तीन महीनों के लिए मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पद से निलंबित करने के लिए पत्र लिखा। पत्र के आधार पर मलसीसर ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष ने व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया है। 

अध्यक्ष एवं संचालक मंडल मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति को लिखे पत्र में उप रजिस्ट्रार ने लिखा है कि मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री दुलीचंद ने फसल बीमा का अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं अन्य काश्तकार की भूमि का बीमा न करते हुए पोर्टल पर अन्य भूमि का इंद्राज किया गया और बीमा दावों का लाभ स्वयं के खातों में प्राप्त किया गया जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रावधानोें के विपरित है। साथ ही समिति व्यवस्थापक होने के नाते आंवटित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के मद्यनजर ग्राम सहकारी  सोसायटी नियम 2003 के नियम संख्या 39(4) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुलीचंद को आगामी 03 माह की अवधि के लिए व्यवस्थापक पद से निलंबित कर सूचित करने के निर्देश दिए गए थे। 

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